BIHAR : मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

MUKHYAMANTI VRIDHJAN PENSION YOJNA

 Table of content

  • मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में ( about mukhyamantri vridhjan pension yojna)
  • योग्यता (what is the eligibility for mukhyamantri virhdjan pension yojna)
  • दस्तावेज (what is document required to apply this scheme)
  • पंजीकरण की प्रक्रिया (what is the process to registration)
  • आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया (what is the process to apply application form online)


मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के बारे में

 (About Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna )

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का मुख्या उद्देश्य वैसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो बिहार के वृद्ध है ! इस योजन से वह खुद में आत्मनिर्भर भी बन सकते है ! इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी गरीब वृद्ध आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे ! अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भी छुटकारा मिलेगा !

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के द्वारा प्रारम्भ किया गया ! इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष,आयु के व्यक्ति को 400 रुपया प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति को 500 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है !

इक्छुक व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो, वो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है !


Name of Scheme

Mukhyamantri Vridhjan pension youna

Scheme under

Bihar Government

Official Website

https://www.sspmis.bihar.gov.in


समाज कल्याण विभाग, बिहार 

Eligibility Criteria 

  • आवेदक बिहार का निवासी हो 
  • उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक 
Document Required 
  • आधार कार्ड 
  • बैंक खाता 
  • पहचान पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • फोटो 
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Apply Online 

पंजीकरण करने की प्रक्रिया - Process to registration
step-1
सबसे पहले मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से संबंधित जो भी portal उपलब्ध कराया गया है, उस पोर्टल पर जाये ! Official पोर्टल पर जाने के बाद आपको Apply करने से पहले Registration करना होता है जिसमे आपका अपना आधार कार्ड को सत्यापित करना है ! आधार को सत्यापित करने के लिए Register for MVPY पर Click करना है !
  • Visit the Website - www.sspmis.bihar.gov.in
  • Click on Register for MVPY

Step 2-
Register for MVPY पर Click करते ही आपको एक नया पेज खुलेगा ! इस पेज के माध्यम से आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए Registration कर पाएंगे ! इस पेज में आपको अपनी पूरी जानकारी देनी है जिसमे - 
  • सबसे पहले आपको अपना जिला चुनना है ! (आप जिस जिले से संबंधित हो )
  • उसके बाद अपने प्रखंड को चुने (आप जिले के जिस प्रखंड से संबंधित हो )
  • उसके बाद योजना का नाम चुने ( मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना )
  • उसके बाद मतदाता संख्या लिखकर Click Here to Verify EPIC Details पर Click कर के अपना मतदाता संख्या सत्यापित कर ले !
  • उसके बाद अपना नाम मतदाता सूचि के अनुसार लिखे, जैसा की आपका नाम मतदाता सूचि में हो !
  • उसके बाद अपना आधार संख्या लिखे 
  • उसके बाद आपके आधार कार्ड पर आपका जो नाम है वो लिखे 
  • उसके बाद अपना जन्म तिथि आधार के अनुसार लिखे 
  • उसके बाद आधार सत्यापित करे पर Click करे 

  • Select District
  • Select Block
  • Select Scheme
  • Enter Epic No.
  • Enter Aadhar No.
  • Enter Name As Per Aadhar
  • Date of Birth As Per Aadhar
  • Click On Validate Aadhar
  • After Validate Click on Proceed
अब जैसे ही आपक आधार सत्यापित हो जाता है, उसके बाद आधार सत्यापित करे के बगल में प्रक्रिया शुरू करे का Option दिखेगा ! इस Option पर आपको Click करना है !

Step 3-
  • Application form will open like this
  • On this page you will see the Registration form. You have to fill all the information asked in this registration form like personal details, address details and bank account details.
Step 4-
  • after filling all the information. you will finally have to click on submit button. After Clicking on Submit, your Registration will we completed.

what is the benefit of Mukhyamantri vridhjan pension yojna 
इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष,आयु के व्यक्ति को 400 रुपया प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति को 500 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है !

Who is eligible for Mukhyamantri vridhjan pension scheme
  • जो बिहार का निवासी हो !
  • उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो !

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Apply करने के लिए निचे लिंक पर Click करे 


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