Bihar Mukhyamantri Udyami Yojna - 2021 ( बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना - 2021)

जैसा की आप सभी जानते होंगे की बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के द्वारा उद्यमी योजना चलाया जा रहा है जिसमे व्यापर करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये ऋण के तौर पर दे रही है ! ये योजन सिर्फ अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के लिए थी, लेकिन सरकार के द्वारा इसका दायरा बढाकर अन्य वर्गों के लिए भी कर दिया गया है !

 Table of Content

  1. बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना - 2021 बारे में 
  2. योजना का उद्देश्य 
  3. योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता 
  4. युवा उद्यमी योजना -ऑनलाइन आवेदन के साथ उपलोड करने हेतु दस्तावेज 
  5. महिला उद्यमी योजना  - ऑनलाइन आवेदन के साथ उपलोड करने हेतु दस्तावेज 
  6. SC/ST - ऑनलाइन आवेदन के साथ उपलोड करने हेतु दस्तावेज 
  7. अत्यंत पिछड़ा वर्ग  - ऑनलाइन आवेदन के साथ उपलोड करने हेतु दस्तावेज 
  8. महत्वपूर्ण बिन्दु
  9. इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशी की स्वीकृति/विमुक्ति 
  10. योजना के तहत प्रोत्साहन राशी 
  11. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में 

About Mukyamantri udyami yojna , bihar

राज्य के युवा/महिला  द्वारा स्व-रोजगार हेतु बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सेक्युरिटी एवं मार्जिन मनी के लिए राशी नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है ! इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा  स्व-रोजगार / उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागु किया गया है !

इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है ! इस  योजना से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हर  वर्ग के लोगो को रोजगार करने का मौका भी मिलेगा ! 

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ युवा/ महिला उद्यमी योजना 

Highlight key

योजना का नाम 

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना - 2021

 द्वारा 

 बिहार सरकार 

 लाभार्थी 

 बिहार के अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / युवा /महिला 

 उद्देश्य 

 उद्यमिता / स्व-रोजगार को बढ़ावा देना 

 राशी 

 10 लाख 

Official Website

 https://udyami.bihar.gov.in

उद्यमी योजना का उद्देश्य 

बिहार में रहने वाले निवासियों को व्यापर करने के लिए चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, उन्हें 10 लाख रूपये ऋण दिए जायेंगे ! जिसमे 5 लाख रुपये विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा ! इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा ! इन इकाइयों को बिहार औधोगिक निवेश प्रोत्साहन निति 2016 का लाभ भी देय होगा ! संबंधित प्रक्षेत्र के युवा /युवतियों को कुल परियोजना लागत ( प्रति इकाई ) का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपया 5,00,000 (पांच लाख ) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षो  ( 84 समान किस्तों ) में अदा करना है ! बिहार के युवा / युवतियों  को सरकार की ओर से उद्यमिता /स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला / युवा / अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है !

योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता 

  • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हो 
  • अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग / महिला / युवा के अंतर्गत हो 
  • कम से कम 10 + 2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो 
  • उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच हो 
  • इकाई प्रोपाइटरशीप फार्म, पार्टनरशीप फार्म, LLP अथवा PVT.LTD.Company हो 
  • प्रोपाइटरशीप फार्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है 
  • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाना ( Cureent Account )

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 

ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज Yuva के लिए 

  • स्थाई निवास  प्रमाण - पत्र 
  • मैट्रिक प्रमाण - पत्र ( जन्म तिथि के सत्यापन हेतु )
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण - पत्र 
  • जाती प्रमाण - पत्र ( पिता के नाम से )
  • आधार कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • फोटो ( तुरंत का खिंचा हुआ पासपोर्ट साईज 120 kb )
  • हस्ताक्षर का नमूना ( अधिकतम 120 kb )
  • Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि yuva के लिए दिनांक 13.05.2021 के बाद का साक्ष्य के साथ 
स योजन के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुको को कुल परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख  1% ब्याज सहित  ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा योजना के तहत अंतिम क़िस्त के भुगतान के एक वर्ष के उपरांत इसकी वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तो में की जाएगी !योजना की शेष 50 प्रतिशत राशी, अधिकतम 5 लाख विशेष प्रोत्साहन योज्नानान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जाएगी ! कुल परियोजना लगत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी !

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 
ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज महिला के लिए
  • स्थाई निवास प्रमाण - पत्र 
  • मैट्रिक प्रमाण - पत्र ( जन्म तिथि के सत्यापन हेतु )
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण - पत्र 
  • जाती प्रमाण - पत्र ( पिता के नाम से )
  • आधार कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • फोटो ( तुरंत का खिंचा हुआ पासपोर्ट साईज 120 kb )
  • हस्ताक्षर का नमूना ( अधिकतम 120 kb )
  • Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि yuva के लिए दिनांक 18.05.2018 के बाद का साक्ष्य के साथ 

राज्य के महिलाओ द्वारा स्व-रोजगार हेतु बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सेक्युरिटी एवं मार्जिन मनी  के लिए राशी नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है ! इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के महिलाओ को स्व-रोजगार / उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागु किया जा रहा है ! इस योजनान्तगर्त Transgender को भी समान लाभ दिया जायेगा !

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 
ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज SC/ST  के लिए 
  • स्थाई निवास प्रमाण - पत्र 
  • मैट्रिक प्रमाण - पत्र ( जन्म तिथि के सत्यापन हेतु )
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण - पत्र 
  • जाती प्रमाण - पत्र ( पिता के नाम से )
  • आधार कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • फोटो ( तुरंत का खिंचा हुआ पासपोर्ट साईज 120 kb )
  • हस्ताक्षर का नमूना ( अधिकतम 120 kb )
  • Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि yuva के लिए दिनांक 17.05.2018 के बाद का साक्ष्य के साथ 
ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज अति पिछड़ा वर्ग  के लिए 
  • स्थाई निवास प्रमाण - पत्र 
  • मैट्रिक प्रमाण - पत्र ( जन्म तिथि के सत्यापन हेतु )
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण - पत्र 
  • जाती प्रमाण - पत्र ( पिता के नाम से )
  • आधार कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • फोटो ( तुरंत का खिंचा हुआ पासपोर्ट साईज 120 kb )
  • हस्ताक्षर का नमूना ( अधिकतम 120 kb )
  • Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि yuva के लिए दिनांक 04.02.2020 के बाद का साक्ष्य के साथ 
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु - 
  • स्वीकृत राशी अधिकतम दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा !
  • योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को दिया जायेगा !
  • इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा !
  • इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा !

इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशी की स्वीकृति/विमुक्ति 
इस योजना अंतर्गत लाभुको का चयन योजना समिति द्वारा किया जतेगा ! योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे ! लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दुसरे एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे ! तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर, अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जाँच किये गए आवेदनों की सूचि को संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जाएगी ! आवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशी प्राप्त होने की तिथि से ३० दिनों के अन्दर व्यय कर महाप्रबंधक जिल उद्योग केंद्र के सत्यापन के पश्चात् ०३ कार्य दिवस के अन्दर द्वितीय किश्त की राशी स्वीकृत कर दी जाएगी !

योजना के तहत प्रोत्साहन राशी 
इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुको को कुल परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख ब्याज रहित(महिलाओ के लिए ), 1%ब्याज सहित  (पुरुषो के लिए ) ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा योजना के तहत अंतिम क़िस्त के भुगतान के एक वर्ष के उपरांत इसकी वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तो में की जाएगी ! योजना की शेष 50 प्रतिशत राशी, अधिकतम 5 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जाएगी ! कुल परियोजना लगत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी !



विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1800 345 6214 पर प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपरहण तक संपर्क किया जा सकता है !

संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है !

पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही पंजीकरण  तिथि की घोषणा की जाएगी ! आपको अधिक जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी !

 Official Website

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 Not declared 


what is the benefit -  mukhyamantri udyami yojna 
  • सरकार के द्वारा उद्योग के लिए 10 लाख रुपये ऋण के रूप में दिया जायेगा !
  • इस योजना का लाभ जो भी लेंगे, उन्हें सरकार के तरफ से सिर्फ 5 लाख का ही भुगतान करना है !
  • 5 लाख रुपये सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा 
what is the eligibility for mukhyamantri udyami yojna
  • बिहार का निवासी हो !
  • युवा/महिला/अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो !
  • जिनके पास कोई उद्योग न हो !

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